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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 से प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसमें शहरी क्षेत्र के बुनकरों द्वारा रू0 130.00 प्रति लूम तथा ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों द्वारा रू0 37.50 प्रति लूम दी जा रही है। वर्तमान में विद्युत के दुरुपयोग की शिकायतों के समाधान एवं बुनकरों की मांग के अनुरूप नवीन योजना प्रस्तावित है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से रू0 15000.00 लाख (एक अरब पचास करोड़ रूपये मात्र) के बजट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृत धनराशि रू0 15000.00 लाख (एक अरब पचास करोड़ रूपये मात्र) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को सौंप दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की योजना के अन्तर्गत रू0 25000.00 लाख (दो अरब पचास करोड़ रूपये मात्र) का प्रस्ताव है।

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