प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संशोधित नियम (16.10.2021 से प्रभावी)
1. योजना का विवरण
पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से हुई मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर देती है। यह एक वर्ष का कवर है, जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना एलआईसी और उन अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से दी और चलाई जाती है जो समान शर्तों पर यह उत्पाद देने को तैयार हों और जिनके पास आवश्यक अनुमोदन तथा बैंकों और डाकघरों के साथ व्यवस्था हो। भाग लेने वाले बैंक और डाकघर अपने खाताधारकों के लिए ऐसी किसी भी जीवन बीमा कंपनी को चुन सकते हैं।
2. कवरेज का दायरा
भाग लेने वाले बैंकों और डाकघरों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत खाताधारक इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के एक या अधिक बैंकों या डाकघरों में कई खाते हैं, वह केवल एक खाते से योजना में शामिल हो सकता है। खाते के लिए आधार प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज़ है।
3. नामांकन की अवधि
कवर एक वर्ष के लिए होता है, 1 जून से 31 मई तक। योजना में शामिल होने और निर्धारित बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा भुगतान का विकल्प हर वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर देना होता है। बाद की तिथि से कवर के लिए देर से नामांकन आनुपातिक प्रीमियम देकर हो सकता है, जो इस प्रकार है:
- जून, जुलाई या अगस्त में नामांकन: पूरा वार्षिक प्रीमियम ₹330।
- सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में नामांकन: आनुपातिक प्रीमियम ₹258।
- दिसंबर, जनवरी या फरवरी में नामांकन: आनुपातिक प्रीमियम ₹172।
- मार्च, अप्रैल या मई में नामांकन: आनुपातिक प्रीमियम ₹86।
नामांकन की तिथि से 30 दिन की ग्रहणाधिकार (लियन) अवधि लागू होती है।
4. नामांकन का तरीका
कवर एक वर्ष के लिए होता है, 1 जून से 31 मई तक। शामिल होने और ऑटो-डेबिट से भुगतान का विकल्प हर वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर देना होता है। ऊपर बिंदु 3 में दिए आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान कर देर से नामांकन हो सकता है।
जो खाताधारक 1 जून 2021 को या उसके बाद पहली बार नामांकन करते हैं, उन्हें नामांकन की तिथि से पहले 30 दिन (लियन अवधि) में हुई मृत्यु (दुर्घटना से मृत्यु को छोड़कर) के लिए बीमा कवर नहीं मिलता। लियन अवधि में हुई ऐसी मृत्यु पर कोई दावा मान्य नहीं होता।
जो व्यक्ति किसी भी समय योजना छोड़ता है, वह बाद के किसी वर्ष में फिर शामिल हो सकता है। लियन अवधि उन खाताधारकों पर भी लागू होती है जो पहले वर्ष में या उसके बाद योजना छोड़कर 1 जून 2021 को या उसके बाद फिर शामिल होते हैं।
बाद के वर्षों में, जो लोग नए पात्र बनते हैं, जो पात्र होकर भी पहले शामिल नहीं हुए, और जिन्होंने अपनी सदस्यता बंद कर दी थी, वे योजना जारी रहने तक 30 दिन की लियन अवधि के साथ शामिल हो सकते हैं।
5. लाभ
किसी भी कारण से सदस्य की मृत्यु होने पर ₹2 लाख दिए जाते हैं।
6. प्रीमियम
प्रति सदस्य ₹330 प्रति वर्ष। प्रीमियम खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा एक किस्त में काटा जाता है, जैसा नामांकन के समय विकल्प दिया गया हो। 31 मई के बाद देर से नामांकन ऊपर बिंदु 3 में दिए आनुपातिक प्रीमियम के भुगतान पर हो सकता है। प्रीमियम की समीक्षा वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर की जाती है।
7. पात्रता की शर्तें
भाग लेने वाले बैंकों और डाकघरों के वे व्यक्तिगत खाताधारक, जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन की आयु) के बीच है और जो ऊपर बताए अनुसार शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट की सहमति देते हैं, योजना में नामांकित किए जाते हैं।