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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम (16.10.2021 से प्रभावी)
पीएमएसबीवाई के बारे में

पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु या विकलांगता के लिए कवर देती है। यह एक वर्ष का कवर है, जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और उन अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से दी और चलाई जाती है जो समान शर्तों पर यह उत्पाद देने को तैयार हों और जिनके पास आवश्यक अनुमोदन तथा बैंकों के साथ व्यवस्था हो। भाग लेने वाले बैंक अपने खाताधारकों के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को चुन सकते हैं।

कवरेज का दायरा

भाग लेने वाले बैंकों के 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत खाताधारक इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के एक या अधिक बैंकों में कई खाते हैं, वह केवल एक खाते से योजना में शामिल हो सकता है। बैंक खाते के लिए आधार प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज़ है।

नामांकन का तरीका और अवधि

कवर एक वर्ष के लिए होता है, 1 जून से 31 मई तक। शामिल होने और निर्धारित बैंक खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा भुगतान का विकल्प हर वर्ष 31 मई तक निर्धारित प्रपत्र पर देना होता है। बाद में शामिल होना पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर संभव है। आवेदक नामांकन और ऑटो-डेबिट के लिए लंबी अवधि या अनिश्चित अवधि का विकल्प भी दे सकते हैं, बशर्ते योजना जारी रहे; इसकी शर्तें पिछले अनुभव के आधार पर बदली जा सकती हैं। जो व्यक्ति योजना छोड़ता है, वह बाद के किसी वर्ष में इसी तरह फिर शामिल हो सकता है। जो लोग नए पात्र बनते हैं या पात्र होकर भी पहले शामिल नहीं हुए, वे योजना जारी रहने तक बाद के वर्षों में शामिल हो सकते हैं।

लाभ
क्र. सं. लाभ बीमित राशि
1 मृत्यु ₹2 लाख
2 दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या दोनों हाथों या पैरों का उपयोग खो देना, या एक आंख की दृष्टि और एक हाथ या पैर का उपयोग खो देना ₹2 लाख
3 एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या एक हाथ या पैर का उपयोग खो देना ₹1 लाख
प्रीमियम

प्रति सदस्य ₹12 प्रति वर्ष। प्रीमियम हर वार्षिक कवरेज अवधि की 1 जून को या उससे पहले खाताधारक के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा एक किस्त में काटा जाता है। जहां ऑटो-डेबिट 1 जून के बाद होता है, वहां कवर उस तिथि से शुरू होता है जिस दिन बैंक प्रीमियम काटता है।

प्रीमियम की समीक्षा वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर की जाती है। अत्यंत विपरीत और अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, यह प्रयास किया जाता है कि पहले तीन वर्षों में प्रीमियम न बढ़े।

पात्रता की शर्तें

भाग लेने वाले बैंकों के वे व्यक्तिगत खाताधारक, जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन की आयु) के बीच है और जो ऊपर बताए अनुसार शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट की सहमति देते हैं, योजना में नामांकित किए जाते हैं।

मास्टर पॉलिसी धारक

भाग लेने वाला बैंक भाग लेने वाले खाताधारकों की ओर से मास्टर पॉलिसी धारक होता है। प्रबंधन और दावा निपटान की सरल और खाताधारक के अनुकूल प्रक्रिया संबंधित सामान्य बीमा कंपनी भाग लेने वाले बैंक से परामर्श कर तय करती है।

कवर की समाप्ति

सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में समाप्त हो जाता है और उसके बाद कोई लाभ देय नहीं होता:

  • 70 वर्ष की आयु (निकटतम जन्मदिन की आयु) पूरी होने पर।
  • बैंक में खाता बंद होने पर, या बीमा चालू रखने के लिए खाते में पर्याप्त राशि न होने पर।
  • यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों से बीमित है और बीमा कंपनी को भूलवश प्रीमियम मिल जाता है, तो कवर केवल एक बैंक खाते तक सीमित रहेगा और दोहरे बीमे के लिए दिया गया प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।
  • यदि देय तिथि पर अपर्याप्त राशि जैसे तकनीकी कारण या किसी प्रशासनिक कारण से कवर रुक जाता है, तो निर्धारित शर्तों के अधीन पूरा वार्षिक प्रीमियम मिलने पर उसे फिर चालू किया जा सकता है। इस अवधि में जोखिम कवर निलंबित रहता है और उसे फिर चालू करना पूरी तरह बीमा कंपनी के विवेक पर है।
  • भाग लेने वाले बैंक उसी माह में प्रीमियम काटते हैं जिसमें ऑटो-डेबिट का विकल्प दिया गया हो, यथासंभव हर वर्ष मई में, और देय राशि उसी माह में बीमा कंपनी को भेज देते हैं।
कृपया प्रतीक्षा करें, इसमें कुछ समय लग सकता है।